• गुडग़ांव व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता करके दी अहम जानकारियां

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। सदर बाजार में व्यापारियों/दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके आदेश व निर्णय लेने वाले आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल पर एफआईआर के बाद अदालती कार्रवाई जारी है। अदालत से आरोपियों की जमानत तक खारिज हो चुकी है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों ने गैरकानूनी कार्य करके बाजार के दुकानदारों को मानसिक, आर्थिक कष्ट व नुकसान पहुंचाया है।

यह बात रविवार को यहां पत्रकार वार्ता में गुडग़ांव व्यापार मंडल (रजि.) के प्रधान रोशन लाल मंगला (पिंटू) ने कही। इस दौरान बाजार से उपप्रधान सुनील कथूरिया, महासचिव नरेश बंसल, गुडग़ांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन, देवेंद्र जैन, अजय गोयल, राजकुमार आहुजा, तरसेम बंसल, अशोक आजाद समेत काफी दुकानदारों, व्यापारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय मांगा। प्रधान रोशन लाल मंगला (पिंटू) ने बताया कि आरोपियों के फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत में बाजार के बचाव में तीन वकीलों के पैनल एडवोकेट एस.एस. चौहान, एडवोकेट आर.एन. गुप्ता व एडवोकेट अभय जैन ने मजबूती से अपना पक्ष रखा।

गुरुग्राम की विभिन्न अदालतों में विभिन्न मामले दायर करने के लिए फर्जी, धोखाधड़ी, अवैध, गैरकानूनी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया

पीडि़त पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए असल दस्तावेजों तथा आरोपियों द्वारा झूठे एवं फर्जी दस्तावेजों पर अदालत से आदेश लेने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने यह माना कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल फर्जी कागज बनाकर अदालत से कई बार अपने पक्ष में आदेश ले चुका है। रोशन लाल मंगला ने बताया कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल ने खसरा संख्या 3651/1306 में शामिल शिकायतकर्ता पक्ष की संपत्ति से संबंधित फर्जी/जाली पट्टानामा/लीज डीड तैयार किये। जबकि यह संपत्ति अशोक आजाद परिवार के नाम है। जितेंद्र अग्रवाल, योगिंद्र अग्रवाल व इनके चचेरे भाई बसंत लाल अग्रवाल, मुकेश जैन और महेंद्र जैन (दोनों पुत्र रवि दत्त जैन) द्वारा सदर बाजार गुरुग्राम के व्यापारियों/कारोबारियों से जबरन वसूली करने का काम किया। गुरुग्राम की विभिन्न अदालतों में विभिन्न मामले दायर करने के लिए फर्जी, धोखाधड़ी, अवैध, गैरकानूनी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

गुडग़ांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल ने अपने मैनेजर न्यू कालोनी निवासी बुधराम के माध्यम से मुकेश जैन, महेंद्र जैन और इंजीनियर साहिब मोहम्मद फारुख के खिलाफ केस दायर किए थे। दावा किया कि उनके पूर्वजों ने उन्हें यह संपत्ति किराए पर दी थी। दोनों आरोपियों ने इसे सदर बाजार गुरुग्राम के 200 से अधिक दुकानदारों/व्यापारियों को किराए पर दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुडग़ांव व्यापार मंडल की पहल पर गुडग़ांव के विधायक एवं मंडल के संरक्षक मुकेश शर्मा व्यापारियों के साथ आकर उनकी परेशानी को समझते हुए व्यापारियों के साथ खड़े हुए। जिला उपायुक्त ने भी इस मामले में एसडीएम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है, जो कि जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी।

वर्ष 1932 से मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी थी: अशोक आजाद

पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर जितेंद्र अग्रवाल ने अपना दावा किया है, उसमें उनकी भी प्रॉपर्टी है। वर्ष 1932 से उनके दादा के नाम से उनकी प्रॉपर्टी थी। दादा से पिता के नाम आई और पिता से उन चार भाइयों में बंटी। अशोक आजाद ने कहा कि जितेंद्र अग्रवाल शातिराना तरीके से काम करता है। वह सीधे प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाता, बल्कि अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति के साथ विवाद का नाटक करके दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है। फिर विवाद को कोर्ट में ले जाता है। देवेंद्र जैन ने कहा कि आरोपी अलग-अलग समय में केस डालकर अदालत को भी गुमराह करता रहा है। रविदास मंदिर सभा की ओर से प्रताप सिंह कदम ने कहा कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है। आरोपियों द्वारा प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से झूठे केस डाले गए हैं। रविदास मंदिर सभा सदर बाजार के साथ खड़ी है। ऐसे किसी को प्रॉपर्टी नहीं हड़पने दी जाएगी।

यह भी पढ़े:- Sabka Saath Sabka Vikas : सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर भाजपा सरकार ने सबके साथ विश्वासघात किया: पंकज डावर