आशीर्वाद योजना के तहत 19 जिलों के 7352 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ : डॉ. बलजीत कौर

Punjab News  (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रयासरत्त है। सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश के जरुरतमंद लोगों को उनका हक मिले जिसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की हुई हैं। यह कहना है सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर का जिन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के 7352 लाभार्थियों को 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इन जिलों के लिए जारी की ग्रांट

मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन से प्राप्त कुल 7352 आवेदन इस वर्ष आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे, जिनके लिए 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

जारी राशि से बरनाला के 313, बठिंडा के 826, फरीदकोट के 166, फतेहगढ़ साहिब के 178, फाजिल्का के 360, गुरदासपुर के 104, होशियारपुर के 731, जालंधर के 837, कपूरथला के 69 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। इसी प्रकार मानसा के 310, मोगा के 360, श्री मुक्तसर साहिब के 502, पटियाला के 630, पठानकोट के 112, रूपनगर के 158, एसएएस नगर के 159, संगरूर के 797, मालेरकोटला के 80, और तरनतारन के 660 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है।

योजना के तहत इन्हें मिलती है मदद

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, और वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो।

साथ ही परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

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