Azam Khan Released From Jail, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान आखिर जेल से बाहर आ गए। वह लगभग पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। उन्हें आज सुबह 8 बजे रिहा किया जाना था, पर वे दो मामलों में 8,000 रुपए का जुर्माना जमा करना भूल गए थे। इसके कारण उनकी रिहाई में देरी हुई। जेल के बाहर भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा ने कहा, बहुत समय बाद कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। हम इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद देते हैं।

सीतापुर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

कानून-व्यवस्था कायम रहे, इस मकसद से आजम की रिहाई से पहले सीतापुर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। पुलिस लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को जेल परिसर के पास इकट्ठा होने से रोका जा रहा था। आजम के दोनों बेटे भी उन्हें लेने पहुंचे थे। वे करीब 150 समर्थकों के साथ सुबह ही जेल के बाहर पहुंच गए थे। सीतापुर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियों का नो पार्किंग में खड़े होने के आरोप में चालान काट दिया।

जमीन कब्जा मामले में हाई कोर्ट ने दी थी जमानत

आजम खान को 18 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार जमीन कब्जा मामले में जमानत दे दी थी। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद खान ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस महीने की शुरूआत में, 10 सितंबर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रामपुर की डुंगरपुर कॉलोनी से लोगों के जबरन बेदखली से जुड़े एक अन्य मामले में भी जमानत दे दी थी।

पिछले कुछ सालों में 16 एफआईआर दर्ज

आजम खान को इससे पहले, सड़क जाम और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों वाले 17 साल पुराने मामले में एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया था। बता दें कि पिछले कुछ सालों में, सपा नेता आजम खान के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कई तरह के आपराधिक आरोप शामिल हैं।

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