Atal Pension Yojana(आज समाज) : भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के कुछ पहलुओं में संशोधन किया है। पंजीकरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। डाक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कोई भी पुराना APY फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भविष्य में, नया खाता खोलने के लिए केवल नए संशोधित फॉर्म का ही उपयोग किया जाना चाहिए। यह संशोधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नियामक ढांचे के अनुरूप है। परिपत्र में कहा गया है कि इन बदलावों से पेंशन सेवाओं में सुधार होगा।

नए फॉर्म का करना होगा उपयोग

सरकार ने कहा है कि अब अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय एक नए फॉर्म का उपयोग करना होगा, जिसमें नए फॉर्म की विभिन्न जानकारियों में बदलाव किया गया है। अब, एक विदेशी नागरिक को भी आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में यह बताना होगा कि क्या उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल भारतीय नागरिकों को ही APY का लाभ मिले।

इसके अलावा, अब से APY बचत खाते डाकघरों के माध्यम से खोले जा सकेंगे।

डाकघरों में बदलाव

डाक विभाग ने देश के सभी डाकघरों से अटल पेंशन योजना (APY) के आवेदन केवल नए फॉर्म के साथ स्वीकार करने को कहा है। ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। डाकघरों को यह जानकारी अपने नोटिस बोर्ड पर भी लगानी होगी।

18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक APY में शामिल हो सकता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सदस्यों को उनकी जमा राशि के आधार पर प्रति माह ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन मिलती है।

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