Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क ) चंडीगढ़। तंबाकू नियंत्रण तथा चंडीगढ़ में अवैध सिगरेट बिक्री को रोकने के लिए सीओटीपीए अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशानुसार तथा स्वास्थ्य सचिव एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधि माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण शाखा के अधिकारियों द्वारा आज छापेमारी की गई।
छापेमारी निम्न स्थानों पर की गई:

बनवारी पान हाउस, रामदरबार, चंडीगढ़

दुकान में खुली (लूज़) सिगरेट बेचते पाया गया, जो सीओटीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन है। सीओटीपीए, 2003 की धारा 6ए के तहत अनिवार्य साइनबोर्ड भी प्रदर्शित नहीं था। बिना बिल की सिगरेट तथा संदिग्ध नकली “ कमांडो मैग्ना” सिगरेट भी बरामद की गईं।

2. एम.एल. भाटिया शॉप, बूथ नंबर 3, सेक्टर 27-डी चंडीगढ़= दुकान में खुली (लूज़) तथा आयातित सिगरेट बेची जा रही थीं, जो अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग द्वारा कुल 8,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही आबकारी विभाग ने लगभग 15,500 रुपए(थोक मूल्य) की अवैध व आयातित सिगरेट जब्त कीं। इन उत्पादों पर अनिवार्य 85 प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी, जिससे उनकी बिक्री अवैध होती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी टास्क फोर्स के तहत ऐसे प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी), सीओटीपीए अधिनियम 2003, तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों तथा अवैध आयातित सिगरेट की रोकथाम के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना है

निशांत कुमार यादव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त-कम-उपायुक्त, चंडीगढ़ ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अवैध और अनियंत्रित तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता न केवल जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है बल्कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और सभी कानूनी प्रावधानों के कड़े अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।