हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का मामला
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीख है। मामला दर्ज होने के बाद से लेकर कोर्ट की तारीख लगने तक अभी तक एक बार भी सोनीपत की कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। दो बार उनके वकील ने पहुंचकर ही पैरवी की है। सोनीपत की कोर्ट में आज केजरीवाल को पेश होना है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इससे पहले उनके वकील कोर्ट के सामने अपनी दलील देकर स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई की मांग कर चुके हैं।
आज देखना होगा कि केजरीवाल पेश होते हैं या एक बार फिर उनके वकील उनका पक्ष रखेंगें। गौरतलब है कि सोनीपत में सिंचाई विभाग के एक्सईएन अभियंता आशीष कौशिक ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि 28 जनवरी 2025 को यमुना नदी से सटे हुए आसपास के गांव के लोग सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में जहर क्यों डाला? इससे जानवरों और लोगों की मौत हो जाएगी।
लोगों ने सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो क्लिप दिखाई
लोगों से जब कारण पूछा गया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर मिलाया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अलर्ट के कारण पानी में जहर की जानकारी मिली है।
जिसके चलते दिल्ली के लोगों की जान बच गई है। अधिकारी ने आगे बताया कि लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने सबको शांत किया। उनसे कहा गया कि वायरल वीडियो में जो कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी में किसी तरह का जहर नहीं है। अरविंद केजरीवाल का बयान गलत है। इसके बाद भीड़ वहां से चली गई।
कुरुक्षेत्र में भी केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 4 फरवरी को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी।
उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी कर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ धारा 192, 196, 197, 248-ए एवं 299 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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