- 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा विधान सभा सत्र
Haryana Cabinet Meeting, (आज समाज), चण्डीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ। सहमति बनी है कि सत्र 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने की मंजूरी दी।
मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
इसके अलावा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त, राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति बनी
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 मंजूर किये गए। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने बारे विचार विमर्श किया गया। शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति बनी। कैबिनेट ने 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलने को मंजूरी दी गई। नागरिकों को जमीनी स्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैठक में 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।
सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास मांग आई थी। जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। कमेटी द्वारा सभी मानकों पर विचार करके गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई।
डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई
इसी श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल तय की गई। अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई। अन्य परमिट पर नॉन NCR क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई। मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नये अधिनियम को मंजूरी दी।
एचसीएस (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन को मंजूरी
वर्तमान में 87 नगरपालिकाएं हैं, जो अलग-अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 लाया गया। नए एकीकृत अधिनियम का उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है।एचसीएस (कार्यकारी शाखा) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिये गये है, जिनके कुल 600 अंक होंगे। अब पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे,इसके अलावा, अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा। दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा
दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा
कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज। ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया
नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन किया गया। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को मंजूरी। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर जैसे- ओला, ऊबर इत्यादि 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे।
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंज़ूरी
इस बारे में एक कलीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवता में भी सुधार होगा। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई। शैक्षणिक मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को भंग करने,सज़ा देने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का उद्देश्य अधिकार देना है। जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई।
शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान
यह नीति जिला शिक्षकों (पीआरटी, जेबीटी, एचटी, सी एंड वी) पर लागू होगी। काडर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित किया जाएगा। इसमें आयु को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 60 अंक निर्धारित है। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान किया गया। खान और भूविज्ञान विभाग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन की सिफ़ारिशों को आज मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन ने विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफ़ारिशें की।
एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत प्रदान करने के लिए मंजूरी
इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ-साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। रोहतक के एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी। जो अलॉटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की जाएगी। जो अलॉटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान–II के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय, हरियाणा के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को मंजूरी दी। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत है, जिनमें ग्रुप ‘A’ के 4 पदग्रुप ‘B’ के 107 पद ग्रुप ‘C’ के 395 पद ग्रुप ‘D’ के 29 पद शामिल हैं।