Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात एवं हाईवे (हरियाणा) हरदीप सिंह दून के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देश पर गत 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन में तेज डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 1018 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

शराब पीकर गाड़ी चलाना सडक़ दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है

पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 44 वाहन चालकों के चालान किए है। अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सडक़ पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सडक़ दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बताया कि कुछ लोग वाहनों में तेज़ डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के साथ-साथ लोगों में दहशत और असुविधा पैदा करते है। इस सप्ताह के दौरान पुलिस ने तेज़ डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले व बुलेट पटाखा छोडक़र हवाबाजी करने वाले 3 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। इसके साथ ही पुलिस ने इस सप्ताह में लेन चेंज से सम्बंधित नियम की अवहेलना पर 971 वाहन चालकों के चालान किए गए।पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस आमजन को विश्वास दिलाती है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।