खास ख़बर हरियाणा देश पंजाब राजनीति आप नेता खैरा को हाई कोर्ट से राहत, गैर जमानती वारंट पर रोक By आजसमाज ब्यूरो 0 second read 0 0 551 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आप विधायक और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैरा के खिलाफ ड्रग के एक मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए बी चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ नवंबर को निर्धारित कर दी। खैरा के वकील महताब खैरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने आज गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने अदालत से जो राहत मांगी थी, वो हमें मिल गई है।’’ खैरा ने गत तीन नवंबर को फजिल्का की एक अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने खिलाफ मामले को प्रतिशोध की राजनीति का क्लासिक मामला बताया था।