नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कम से कम एक मामले में तो चिदंबरम को राहत मिल ही गई है। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई हालांकि उन्हें अभी जेल से राहत नहीं मिली है। वह अभी 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। ईडी के मामले में अभी उन्हें 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।
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