द हेग। अंतरराष्ट्रीय अदालत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला बुधवार को सुनाया।अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। पाक अदालत से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुलभूषण जाधव पर यह फैसला 16 जजों की पीठ ने सुनाया जिसमें 15 जजों ने कुलभूषण के पक्ष में फैसला दिया। सीजेआई ने कहा कि कुलभूषण की सजा पर पाकिस्तान अदालत को पुनर्विचार करना चाहिए। यह भारत की बड़ी जीत कही जा सकती है। कुलभूषण जाधव पर अब नए सिरे से ट्रायल होगा। इस मौके पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसे भारत की बड़ी जीत बताया। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जबरन अपराध कबूल करने के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई थी जिसे भारत ने चुनौती दी। सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव (49) को जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उसे सजा सुनाए जाने का भारत में कड़ा विरोध हुआ था। प्रेसीडेंट आॅफ द कोर्टह्ण न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ सार्वजनिक सुनवाई के दौरान फैसला पढ़ेंगे। सुनवाई नीदरलैंड, द हेग में पीस पैलेस में बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसला आने के करीब पांच महीने पहले न्यायाधीश यूसुफ के नेतृत्व में आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने भारत और पाकिस्तान की मौखिक दलीलें सुनने के बाद 21 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में दो साल और दो महीने का वक्त लगा। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैजल ने कहा कि पाकिस्तान ने आईसीजे के समक्ष मुकदमा पूरी तरह से लड़ा। सरकारी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस आॅफ पाकिस्तान ने उनके हवाले से कहा, ह्यह्यपाकिस्तान अच्छे फैसले की उम्मीद कर रहा है और वह आईसीजे के फैसले को स्वीकार करेगा।
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