Reconsideration petition dismissed on release of Chidambaram: चिदंबरम की रिहाई पर पुर्नविचार याचिका खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानात याचिका पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। चिदंबरम को आईएनएस मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। दरअसल ईडी ने पिछले साल अगस्त में चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। जबकि दिसंबर में उन्हें जमानत मिली थी। ईडी ने मंगलवार को चिदंबरम और उनके बटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दायर की। वह कुल 106 दिन तक तिहाड़ जेल में थे और चार दिसंबर को उन्हें जमानत मिली। बता दें कि चिदंबरम पर आरोप है कि साल 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए उनके बेटे ने उनके जरिये नियमों को न मानते हुए आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को अनुमति दिलवाई थी। सीबीआईसीबीआई का आरोप है कि इसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों ने रिश्वत भी ली थी। हालांकि, चिदंबरम इन आरोपों को खारिज करते आए हैं।

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