Supreme Court rejected the appeal of Shiksha Mitras: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिक्षामित्रों की अपील

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नई दिल्ली। यूपी केबेसिक शिक्षा विभाग में69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। शिक्षामित्रों नेइलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अदालत की ओर से शिक्षा मित्रों की याचिका खारिज होने से अब 69000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को भी राहत मिली है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने याचिकाकर्ता ‘उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी।

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