In the defamation case, Rahul Gandhi himself described as innocent, will face trial: मानहानि मामले में राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताया, मुकदमे का सामना करेंगे

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मुंबई।  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। दोनों ने इस मामले में स्वयं को निर्दोष बताया है। अदलत ने शिकायत पढ़ कर गांधी और येचुरी को सुनाई और पूछा कि क्या वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं या खुद को निर्दोष बताते हैं। दोनों नेताओं ने स्वयं को निर्दोष बताया। अब दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत उनके, शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। अदालत ने 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर गांधी और येचुरी को जमानत दे दी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थाई छूट भी दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड ने गांधी की जमानत दी। गांधी और येचुरी ने जरुरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अदालत से रवाना हो गए। इससे पहले कांग्रेस नेता भारी सुरक्षा के बीच मझगांव-शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।

उन्हें फरवरी में समन जारी किया गया था। येचुरी भी लगभग उसी वक्त अदालत पहुंचे। आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले से संघ का नाम जोड़ने को लेकर दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। गांधी के वकील कुशल मोर ने कहा, ‘‘गांधी ने अपने खिलाफ जारी अदालती सम्मन का सम्मान किया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है जिसका मतलब है कि वह सुनवाई का सामना करेंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है।’’ जोशी ने 2017 में गांधी, येचुरी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी।

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