नई दिल्ली। कर्नाटक संकट एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। एक बार फिर से कर्नाटक कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। कांग्रेस के बागी विधायक आनंद सिंह और रोशन बेग सहित समेत पांच विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वीकार न करने के को लेकर विधानसभा स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार की है। इस याचिका में विधायकों ने स्पीकर से इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष से शुक्रवार को कहा था कि कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इसके साथ ही कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 16 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन बागी विधायकों के त्यागपत्र और अयोग्यता के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उठाए गए व्यापक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय कर सके।
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