I will go myself if needed in Jammu and Kashmir High Court- CJI Ranjan Gogai: जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट- सीजेआई रंजन गोगई

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 नई दिल्ली। कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुलाम नवी आजाद को कश्मीर के चार जिलों की यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर का हालातों पर सुवनाई के दौरान एक याचिका में कहा गया था कि लोगों को कश्मीर में न्यायालय तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस पर सीजेआई रंजन गोगई ने कहा कि अगर लोगों को न्यायालय से संपर्क करने में असमर्थ है तो यह बेहद गंभीर है। मैं खुद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाऊंगा। इसके बाद सीजेआई ने याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय की रिपोर्ट इससे उलट आई तो परिणाम के लिए तैयार रहें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्टिकल-370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की। इसमें एडीएमके अध्यक्ष वाइको ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसके जवाब के लिए केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें लोक अदालत भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र से जल्द से जल्द कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करने को कहा। ब्इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ह्लहम जानना चाहते हैं कि शट डाउन क्या है या क्यों है? क्या कोई खराबी है और किसने की और किस कारण से किया है?।

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