Decision on 17 disqualified MLAs of Karnataka upheld, but may contest assembly by-election: कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों पर फैसला बरकरार, लेकिन लड़ सकते हैं विधानसभा का उपचुनाव

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नई दिल्ली। कर्नाटक के 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। अयोग्य ठहराए गए विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों के अयोग्यता का फैसला सही है लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे से स्पीकर का अधिकार खत्म नहीं होता है। पार्टियां सुविधा से स्टैंड बदलती है। नैतिकता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू। बतौर सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और यह अध्यक्ष के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपचुनाव में जीतने पर ये विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक कार्यालय का प्रभार संभाल सकते हैं । आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया था। इसमें कांग्रेस के 11 और जेडीएस के तीन विधायक शामिल हैं।

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